Coronavirus in Noida: गौतमबुद्घ नगर में क्यों लगी धारा-144, जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

गौतमबुद्घ जिले में 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू हो गई है। उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ लोगों पर कई प्रकार की बंदिश लग गई है। जैसे रैली करना जुलूस निकालना चक्का जाम जैसी चीजें नहीं हो सकेंगी।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 18 Mar 2021 01:36 PM (IST) Updated:Thu, 18 Mar 2021 01:36 PM (IST)
Coronavirus in Noida: गौतमबुद्घ नगर में क्यों लगी धारा-144, जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबंध
कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

नोएडा [मोहम्मद बिलाल]। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले व आगामी त्योहार को देखते हुए जिले में एक बार फिर धारा-144 लागू की गई है। अब जिले में 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू रहेगी। उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ लोगों पर कई प्रकार की बंदिश लग गई है। जैसे रैली करना, जुलूस निकालना चक्का जाम जैसी चीजें नहीं हो सकेंगी। अपर पुलिस उपायुक्त एडीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। इस कारण यह कदम उठाया गया है।

आने वाले हैं कई त्योहार

मार्च और अप्रैल माह में 28 मार्च को होलिका दहन, 29 मार्च को होली एवं शब-ए-बारात, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती, 13 अप्रैल को नवरात्रि का पहला दिन, 15 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती व 14 व 15 अप्रैल से रमजान महीने की शुरुआत, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 21 अप्रैल को रामनवमी, 25 अप्रैल को महावीर जयंती व 27 अप्रैल को हनुमान जयंती है।

इस कारण लगी है धारा -144

इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस कारण जिले में धारा-144 लागू की गई है।

इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

30 अप्रैल तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा, बल्लम, स्टिक एवं किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र नहीं रखेगा। जनसामान्य को गुमराह करने वाले या तनाव पैदा करने वाले आडियो, वीडियो कैसेट एवं सीडी को ना तो बेचेगा और न खरीदेगा। शादी-बारात पर हर्ष फायरिंग पर मनाही रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब व मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। भीड़भाड़ वाले स्थल जैसे बाजार, माल, शापिंग, रेस्टोरेंट आदि जगह पर मास्क पहनने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करेगा।

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