सामान्य शवों के संस्कार के लिए बने चार नए अंत्येष्टि स्थल

जागरण संवाददाता नोएडा कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ सेक्टर-94 ए स्थित अंतिम

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 10:11 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 10:11 PM (IST)
सामान्य शवों के संस्कार के लिए बने चार नए अंत्येष्टि स्थल
सामान्य शवों के संस्कार के लिए बने चार नए अंत्येष्टि स्थल

जागरण संवाददाता, नोएडा :

कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ सेक्टर-94 ए स्थित अंतिम निवास में किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने नंबर जारी किया है। जिन पर फोन कर जानकारी जुटाई जा सकती है। वहीं प्राधिकरण ने आवश्यकतानुसार कई जगहों पर अंत्येष्टि का निर्माण किया है। जहां नान कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, ग्रेटर नोएडा के सभी कोविड व नान कोविड शवों का अंतिम संस्कार ग्रेटर नोएडा मोक्ष धाम (शफीपुर ) में किया जाएगा। यहां प्रबंधक जितेंद्र यादव (7838667755) से संपंर्क किया जा सकता है।

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कोविड संक्रमित मृतक के अंतिम संस्कार के लिए संपर्क :

नोएडा लोकमंच-8448153825 (वाट्सएप) कार्यालय नंबर 0120-2487333, 0120-2487844, रूपेश सिंह (88600659568), अशोक शर्मा (9971388645)।

नोएडा प्राधिकरण-राजकुमार शर्मा (9958353236), प्रदीप कुमार नागर (9891464236) फुरकान अहमद (9911190581) रूप वशिष्ठ (9205691600), योगेंद्र कसाना (9205691285)।

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नान कोविड शवों के अंतिम संस्कार

शवदाह स्थान संपर्क सूत्र सेक्टर-14 शनि मंदिर, संजय (7017639170), बनवारी (9354831402)

गांव बरौला नियर पिक मेट्रो स्टेशन मोहित (7300882687), अनूप (9910821032)

नगली बाजिदपुर सेक्टर-135 नियर गोशाला- भागवत (991732652), जमेर (9205691918) सेक्टर-72 होशियारपुर बालकरण (9871280456), गिरराज (7217620232)

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सरकार के नियमानुसार होगा अंतिम संस्कार

नोएडा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निर्देश जारी किया है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए काउंटर पर निर्धारित शुल्क की पर्ची कटाने के अलावा अंतिम निवास में कार्यरत किसी भी कर्मचारी व एंबुलेंस चालक को धनराशि न दें। यदि कोई भी व्यक्ति धनराशि की मांग करता है, तो उसकी शिकायत वाट्सएप नंबर 8448153825 पर या प्राधिकरण प्रबंधक रूप वशिष्ठ के मोबाइल नंबर 9205691600 पर करें। यदि कोई भी कर्मचारी व एंबुलेंस चालक शवों के अंतिम संस्कार के लिए धनराशि लेता हुआ पकडा जाता है, तो उसके विरूद्ध दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। सभी शवों का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

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