तंबाकू अधिनियम का उल्लंघन करने पर काटा चालान
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को सेक्टर-1
जासं, नोएडा: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को सेक्टर-18 स्थित में पांच रेस्टोरेंट और एक शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ तंबाकू अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया। जिला नियंत्रण तंबाकू प्रकोष्ठ सलाहकार डॉ. श्वेता खुराना ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 अधिनियम का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट और शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ कुल 44 चालान काटे गए। टीम ने सेक्टर-18 स्थित लिट, आरपीएम, ब्लू, विन्नीज, फिज रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान तंबाकू टीम के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी मौजूद रही। जिसने रेस्टोरेंट और बार पहुंचकर खाद्य सामग्री के भी नमूने लिए। तंबाकू टीम ने एक शैक्षिक इंस्टीट्यूट के सामने लगे तंबाकू के ठेलों को भी वहां से हटवाया है।