पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआइआर

जासं नोएडा कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने सेक्टर 18 स्थित एक दुकानदार के खिलाफ पशु क्रूरता

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Sep 2020 10:15 PM (IST) Updated:Thu, 24 Sep 2020 10:15 PM (IST)
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआइआर
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआइआर

जासं, नोएडा : कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने सेक्टर 18 स्थित एक दुकानदार के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है। पशुओं के हित के लिए काम करने वाली मयूर विहार दिल्ली निवासी प्रगति की शिकायत पर यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस को दिए शिकायत में उन्होंने कहा है कि सेक्टर 18 में एक दुकानदार बिना किसी लाइसेंस के 30 दिन के 4 पिल्ले, 1 बिल्ला, एक खरगोश, कई मछलियां व पक्षी बेच रहा है। 30 दिन के पिल्ले को मां से अलग करना व जानवर बिना लाइसेंस के बेचना पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने शिकायत देकर आरोपित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपित दुकानदार वहां नहीं मिला। इस मामले में शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पशु चिकित्सा विभाग को भी सूचना दी गई है और पशुओं को सुपुर्दगी में दिया जा रहा है।

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