प्रदूषण घटने पर फैक्ट्रियों को कोयला व जेनसेट के इस्तेमाल की मिली छूट
तेज हवा चलने के बाद शनिवार को वायु प्रदूषण में आई भारी गिरावट के बाद पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण (इपीसीए) ने कोयला व जेनसेट का इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों व कंपनियों को राहत दे दी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा :
तेज हवा चलने के बाद शनिवार को वायु प्रदूषण में आई भारी गिरावट के बाद पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण (इपीसीए) ने कोयला व जेनसेट का इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों व कंपनियों को राहत दे दी है। इपीसीए ने फिलहाल फैक्ट्रियों को कोयला व जेनसेट के इस्तेमाल की छूट दे दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से निर्माण कार्यों पर पाबंदी के चलते हॉट मिक्स प्लांट व रेडी मिक्स प्लांट चलाने वालों को राहत नहीं मिली है। जब तक निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी नहीं हटेगी, तब तक यह भी बंद रहेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इपीसीए ने वायु प्रदूषण को लेकर बैठक की थी। इपीसीए ने कोयला व जेनसेट के इस्तेमाल पर लगी रोक हटा दिया है, जबकि हॉट मिक्स प्लांट व रेडी मिक्स प्लांट पर पाबंदी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में निर्माण कार्य को लेकर 25 नवंबर को सुनवाई होनी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
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निर्माण कार्य करने पर आठ पर लगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद भी शहर में निर्माण कार्य जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाई का भी लोगों में डर नहीं पैदा हो रहा है। शनिवार को भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आठ स्थानों पर निर्माण कार्य चलते हुए मिलने पर दो लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रदूषण विभाग की टीमों ने सेक्टर-19 में दो लोगों पर 20-20 हजार रुपये, सेक्टर-15ए में एक पर 50 हजार, सेक्टर-29 में एक पर 20 हजार, सेक्टर-27 में एक पर 50 हजार व सेक्टर-62 में दो लोगों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन पर निर्माण जारी
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगी है, लेकिन इसके बाद भी शनिवार को सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के पास गड्ढा खोदा गया है। इसकी मिट्टी सड़क के किनारे खुले में पड़ी हुई है।