मतदाता सूची से नाम काटने से पूर्व संबंधित को जारी होगा नोटिस

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा मतदाता सूची में दर्ज नाम को काटने के नियम में निर्वाचन आयोग

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Nov 2021 07:58 PM (IST) Updated:Sat, 27 Nov 2021 07:58 PM (IST)
मतदाता सूची से नाम काटने से पूर्व संबंधित को जारी होगा नोटिस
मतदाता सूची से नाम काटने से पूर्व संबंधित को जारी होगा नोटिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

मतदाता सूची में दर्ज नाम को काटने के नियम में निर्वाचन आयोग ने बदलाव कर दिया है। नाम काटने के लिए आने वाले आवेदन या आपत्ति के बाद अब सीधे नाम काटने से पहले संबंधित के पते पर स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा जाएगा। व्यक्ति को 15 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। पूर्व में होने वाले फर्जीवाड़े को देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।

आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम कटवाने, नाम व पते की गलतियों को सही कराने का कार्य हो रहा है। अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक लगभग 20 हजार से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। काफी लोग जिला छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ दूसरे गांव या मोहल्ले में चले जाते हैं। कुछ लोगों का नाम दो स्थान की मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। ऐसे लोग नाम कटवाने के लिए आवेदन करते हैं। कई बार आस-पास के लोगों के द्वारा भी सूची से नाम काटने के लिए आपत्ति दर्ज कराते हैं। पूर्व में आवेदन के बाद मतदाता सूची से नाम काट दिया जाता था। बाद में पता चलता था कुछ लोगों ने गलत आवेदन कर नाम कटवा दिया। पूर्व के मामलों को देखते हुए आयोग ने नियम में बदलाव कर दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि नाम काटने के लिए जो आवेदन आएंगे, उस पते पर नोटिस भेजा जाएगा। संबंधित व्यक्ति को 15 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा। जवाब आने के बाद ही नाम काटा जाएगा।

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