एचएसआरपी लगाने को कमर्शियल वाहनों को 30 नवंबर तक का मिला समय
जागरण संवाददाता नोएडा कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी)
जागरण संवाददाता, नोएडा :
कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत परिवहन विभाग ने दी है। अब 30 नवंबर तक कमर्शियल वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगाने के लिए समय दिया गया है। एक दिसंबर के बाद से फिटनेस, टैक्स आदि कार्य नहीं होंगे। निजी वाहन चालकों के भी लाइसेंस संबंधी कार्य भी एक नवंबर के बाद नहीं किए जाएंगे। वहीं 1 मार्च 2021 से चालान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
शासन की ओर से वाहनों में एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में तो बिना एचएसआरपी वाहनों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कमर्शियल वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। 15 अक्टूबर के बाद से बिना एचएसआरपी कमर्शियल वाहनों के परिवहन संबंधी कार्य पर रोक लगी दी गई। इससे ट्रांसपोर्टर काफी परेशान थे। उनके मुताबिक कोरोना काल में जैसे-तैसे कार्य शुरू हुआ है। कई वाहन माल ढुलाई आदि के बाहर गए हुए हैं। वहीं कुछ वाहन डीलरों द्वारा नंबर प्लेट नहीं बनाई जा रही है। आज भी कुछ वाहन कंपनियों के डीलरों द्वारा नंबर प्लेट नहीं बन रही हैं। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। शासन के पास कई शिकायतें पहुंचने के बाद ये निर्णय लिया गया है 30 नवंबर तक कमर्शियल वाहनों के ओनरशिप ट्रांसफर, पता परिवर्तन, बीमा रिन्यूअल, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि के कार्य 30 नवंबर न रोके जाएं।
-----------
ट्रांसपोर्ट संगठनों को जानकारी दे दी गई है। निजी वाहन स्वामियों को भी एचएसआरपी लगाने के लिए प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। 1 मार्च 2021 से सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
- एके पांडे, एआरटीओ प्रशासन