वर्षों पुराने आवंटियों पर प्राधिकरण ने डाला अतिरिक्त प्रतिकर का बोझ

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा आवंटियों से 64.7 फीसद प्रतिकर वसूली का नोटिस जारी करने म

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 08:24 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 08:24 PM (IST)
वर्षों पुराने आवंटियों पर प्राधिकरण ने डाला अतिरिक्त प्रतिकर का बोझ
वर्षों पुराने आवंटियों पर प्राधिकरण ने डाला अतिरिक्त प्रतिकर का बोझ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: आवंटियों से 64.7 फीसद प्रतिकर वसूली का नोटिस जारी करने में दो वर्ष की देरी करने वाले लापरवाह अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने विभागीय जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण ने आवंटियों से अतिरिक्त प्रतिकर वसूली पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्राधिकरण अतिरिक्त प्रतिकर की वसूली उन आवंटियों से करेगा, जिन्हें उसने आवासीय भूखंड या भवन ड्रा के माध्यम से आवंटित किए हैं। प्राधिकरण के इस फैसले से ग्रेटर नोएडा में भूखंड खरीद चुके हजारों लोग पर लाखों रुपये का आर्थिक बोझ पड़ गया है। दो दशक या उससे पहले भी जो लोग ग्रेटर नोएडा में भूखंड खरीदकर मकान बना चुके हैं, उन्हें भी एक बार फिर प्राधिकरण को अतिरिक्त प्रतिकर की मार झेलनी पड़ेगी।

हाई कोर्ट ने 39 गांवों के किसानों की याचिका पर हाई कोर्ट ने 2011 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिए था कि वह किसानों को 64.7 फीसद अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करें। इस राशि का भार प्राधिकरण ने आवंटियों पर डालते हुए उन्हें 1465 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त प्रतिकर की राशि जमा कराने के नोटिस जारी किए थे। हालांकि बाद में दर संशोधन कर इसे 1287 रुपये प्रतिवर्गमीटर कर दिया गया था। प्राधिकरण के नोटिस से आक्रोशित नागरिकों ने मनमाने तरीके से नोटिस जारी करने का आरोप लगाते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की थी। नागरिकों का आरोप है कि प्राधिकरण ने उन आवंटियों को भी अतिरिक्त प्रतिकर के लिए नोटिस जारी कर दिए, जिनकी जमीन के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया। नागरिकों की नाराजगी को देखते हुए सीईओ नरेंद्र भूषण ने एसीईओ की अध्यक्षता में समिति गठित कर आपत्ति का निराकरण करने एवं अतिरिक्त प्रतिकर प्रक्रिया को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। बॉक्स

वर्ष 2000 या उससे पहले के आवंटी भी आएंगे अतिरिक्त प्रतिकर के दायरे में

प्राधिकरण केवल उन आवंटियों से अतिरिक्त प्रतिकर वसूल करेगा, जिन्हें ड्रा के जरिये उसने आवासीय भूखंड या भवन आवंटित किया है। इसके साथ ही वह आवंटी भी अतिरिक्त प्रतिकर के दायरे में होंगे, जिन्हें प्राधिकरण ने वर्ष 2000 या इससे पूर्व भूखंड आवंटित किया है, लेकिन उन आवंटियों को ही प्रतिकर का नोटिस जारी होगा, जिनका भूखंड प्रतिकर पाने वाले किसान की जमीन पर स्थित है। गांव के आधार पर आवंटियों को जारी किए गए मांग के नोटिस प्राधिकरण वापस लेगा। बॉक्स

स्वर्ण नगरी व ओमीक्रान तीन में राहत

सबसे बड़ी राहत स्वर्ण नगरी एवं ओमीक्रान तीन सेक्टर के आवंटियों को मिली है। प्राधिकरण ने कोऑपरेटिव सोसायटी से जमीन के बदले में जमीन लेकर इन्हें विकसित किया था और सदस्यों को विकसित भूखंड दिए थे। इसलिए इन भूखंडों के आवंटियों से अतिरिक्त प्रतिकर की वसूली नहीं होगी। वहीं ओमीक्रान तीन जमीन के बदले जमीन पॉलिसी के तहत आवंटित भूखंड के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर की 9.82 करोड़ राशि आवंटियों के बजाय भविष्य की योजनाओं के आवंटियों से वसूल की जाएगी। वर्ष 2013 से 19 के दौरान के आवंटियों को पूर्व में जारी नोटिस के अलावा प्राधिकरण कोई नया नोटिस जारी नहीं करेगा। इसमें अधिकतर आवंटी 1465 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से प्राधिकरण को भुगतान भी कर चुके हैं। जिन आवंटियों ने अधिक धनराशि जमा कराई है, उसे प्राधिकरण बकाया राशि में समायोजित करने के बाद शेष को वापस करेगा।

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ओटीएस योजना में भुगतान करने वालों को नहीं जारी होगा नोटिस

प्राधिकरण की एक मुश्त समाधान योजना में बकाया भुगतान करने वाले आवंटियों को भी अतिरिक्त प्रतिकर के लिए अलग से नोटिस जारी नहीं होगा इसके अलावा जिन आवंटियों ने नोटिस जारी करने के बावजूद अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया है, उन्हें संशोधित दरों के हिसाब से नोटिस जारी होगा।

------------------------- आवंटियों को अतिरिक्त प्रतिकर का नोटिस जारी करने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए है। प्राधिकरण ने अतिरिक्त प्रतिकर को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके दायरे में आने वाले आवंटियों को शीघ्र नोटिस दिए जाएंगे।

कृष्ण कुमार गुप्त, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

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