शातिर लुटेरे राजू पंजाबी को सात साल की सजा
सात साल पहले बिदल पेपर मिल के समीप हुई सवा लाख की लूट के मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने आरोपित राजू पंजाबी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा और 3000 रुपये का अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया है।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। सात साल पहले बिदल पेपर मिल के समीप हुई सवा लाख की लूट के मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने आरोपित राजू पंजाबी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा और 3000 रुपये का अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया है।
23 मई, 2013 को भोपा रोड स्थित बिदल पेपर मिल के समीप से बदमाशों ने सवा लाख रुपया लूट लिया था। पुलिस की विवेचना में पुरकाजी के जाटान मोहल्ला निवासी राजू पंजाबी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने राजू पंजाबी को जेल भेज दिया था। कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पुलिस ने राजू पंजाबी से लूटे गए रुपयों में से आठ हजार रुपये बरामद कर लिए थे। अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने राजू पंजाबी को सात साल की सजा सुनते हुए चार हजार का अर्थदंड भी लगाया। बताया कि अक्टूबर, 2012 में नई मंडी क्षेत्र में हुई लूट की दूसरी घटना के मामले में कोर्ट ने राजू पंजाबी को सात साल की सजा सुनाई है। उस पर चार ह•ार का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस पर जानलेवा हमले में डेढ़ साल की सजा
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने दोषी को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि 24 जून, 2019 को नई मंडी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे बदमाश को पुलिस ने दबोचने का प्रयास किया था। बदमाश ने पुलिस पर फायरिग कर दी थी। पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पकड़े गए बदमाश की पहचान इमरान पुत्र यामीन निवासी गांव बहसूमा के रूप में हुई थी। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-15 में घटना के मुकदमे की सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गौतम ने सुनवाई कर आरोपित इमरान को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई।