चाचा ने ईट से प्रहार कर की भतीजे की हत्या

भौराकलां में बुधवार की रात पांच वर्षीय बालक संदेश को उसके चाचा ने ईट से प्रहार कर मार डाला था। नशे के आदी आरोपित चाचा ने अपमान का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित चाचा अनुज का चालान कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 11:55 PM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 11:55 PM (IST)
चाचा ने ईट से प्रहार कर की भतीजे की हत्या
चाचा ने ईट से प्रहार कर की भतीजे की हत्या

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। भौराकलां में बुधवार की रात पांच वर्षीय बालक संदेश को उसके चाचा ने ईट से प्रहार कर मार डाला था। नशे के आदी आरोपित चाचा ने अपमान का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित चाचा अनुज का चालान कर दिया।

थानाध्यक्ष विजेंद्र रावत ने बताया कि आरोपित अनुज ने बुधवार को संदेश की मां के एक सौ बीस रुपये व मोबाइल चुरा लिया था। इस संबंध में जब संदेश की मां ने स्वजन को बताया तो उसे काफी डांट फटकार लगी। पैसों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसने शराब पी ली है। अपमान से खफा अनुज शाम लगभग साढ़े छह बजे भतीजे संदेश को लेकर खेतों की तरफ निकल गया। वहां उसने संदेश के चेहरे व सिर पर ईट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह घर आ गया, लेकिन संदेश को ले जाते हुए कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। इसके बाद उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कहीं मरा पड़ा होगा। अब घर वालों का शक गहरा गया। उन्होंने पुलिस की मदद ली। इसके बाद संदेश का शव बरामद हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर संदेश को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। गैंगस्टर सुरेंद्र चौहान को नौ वर्ष की कैद

21 जुलाई 2010 को थाना मंसूरपुर इलाके में अपने साथियों के साथ गिरोह बना कर हत्या आदि घटनाओं को अंजाम देने पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किए गए आरोपित सुरेंद्र चौहान को विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए नो वर्ष सात माह कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 10 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश राधे श्याम यादव के समक्ष हुई। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि अभियोजन के अनुसार किरणपाल निवासी चांदपुर थाना शाहपुर की बदमाशों ने 2010 में गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसके बाद आरोपित सुरेंद्र चौहान पुत्र अलबेल सिंह निवासी जमालपुर रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड व उसके गिरोह के कई साथियों पर गिरोहबंद अधिनियम की कार्रवाई मंसूरपुर थाना पुलिस ने की थी। सुरेंद्र की फाइल अलग कर सुनवाई शुरू कर दी गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने गैंगेस्टर के आरोपित सुरेंदर चौहान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

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