जिले में आज 7531 लोगों को लगा कोरोना का टीका

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि सोमवार को जनपद में 7531 लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 11:46 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:46 PM (IST)
जिले में आज 7531 लोगों को लगा कोरोना का टीका
जिले में आज 7531 लोगों को लगा कोरोना का टीका

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि सोमवार को जनपद में 7531 लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया।

उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के 5230 लोगों को टीकाकरण किया गया जिनमें से 4562 लोगों को प्रथम डोज लगाई गई तथा 668 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। जिले में सोमवार को 18 से 44 आयु वर्ग में 2301 लोगों ने अपना टीकाकरण कराया। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है। बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। बताया कि टीकाकरण के दौरान वेस्टेज प्रतिशत भी नकारात्मक आ रहा है। जिसका मतलब टिका डो•ा खराब किए बिना अधिक से अधिक लोगों को लगाई जा रही है।

टीकाकरण के साथ पंजीकरण होने से रही आसानी

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। ककरौली के टन्हेड़ा गांव में मदरसा शमशुल उलूम में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण का कार्य किया गया। टीकाकरण करते वक्त हाथों हाथ पंजीकरण कार्य भी किया जा रहा था, जिस कारण टीकाकरण करने में आसानी रही । टीकाकरण का कार्य 45 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्तियों का किया गया। टीकाकरण लगवाने को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। 90 ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया।

आठ अगस्त तक जिले में धारा-144 लागू

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों के चलते आठ अगस्त तक जिले में धारा-144 लागू की गई है। बताया कि आगामी दिनों में बकरीद व शिवरात्रि पर्व समेत महाविद्यालयों में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों की ओर से धरने-प्रदर्शन करने की सूचनाएं हैं। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए टीकाकरण कार्य चल रहा है। इन सभी को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है। आठ अगस्त तक किसी भी धरने-प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबंध विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थल पर लागू नहीं होगा।

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