हत्या के मामले में पत्नी सहित तीन को उम्रकैद की सजा
अवैध संबंधों में की गई हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित तीन आरोपितों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जेएनएन, मुजफ्फरनगर। अवैध संबंधों में की गई हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित तीन आरोपितों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर के किदवई नगर निवासी मुनव्वर अली पुत्र रियाजुल हसन ने जानसठ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई अली मेंहदी जानसठ में मोहल्ला हुसैनपुर में परिवार सहित रहता था। 10 फरवरी 2013 को अली मेंहदी बाइक पर ब्रेड लेने के लिए किल्ली दरवाजा के पास गया था। जब वह लौट रहा था तो ब्लाक के सामने अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी। गांव सालारपुर के पूर्व प्रधान अफरोज जैदी ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। थाना जानसठ पुलिस ने मामले की विवेचना की थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था कि मृतक अली मेंहदी की पत्नी नुसरत जहां निवासी जानसठ ने अरशद पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला जुम्मा थाना जानसठ एवं सलीम पुत्र हमीद उर्फ बोना निवासी गांव हुसैनपुरा थाना जानसठ के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिलाया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 के जज शाकिर हसन के समक्ष हुई। कोर्ट ने हत्यारोपित मृतक की पत्नी नुसरत जहां, नुसरत के प्रेमी अरशद एवं सलीम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मृतक की बेटी ने खोला था अवैध संबंध का राज
विवेचना के दौरान मृतक की बेटी तथा कक्षा नौ की छात्रा ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि आरोपित अरशद का उसके घर आना-जाना था। वह उसकी मां से अकेले में बात करता था, तथा उसने सुना था कि उसकी मां नुसरत ने अरशद से उसके पिता अली मेंहदी को रास्ते से हटाने के लिए जान से मारने को कहा था।