शिव कुमार हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास

शामली जिले के मोर माजरा गांव में वर्ष 2017 में हुई शिव कुमार की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 11:24 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 11:24 PM (IST)
शिव कुमार हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास
शिव कुमार हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। शामली जिले के मोर माजरा गांव में वर्ष 2017 में हुई शिव कुमार की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।

थानाभवन थाना क्षेत्र के मोर माजरा गांव में 23 मई 2017 को जमीन की रंजिश के चलते शिव कुमार की हत्या कर दी गई थी। शिव कुमार का शव गांव के ही इंदरपाल के घर से बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक के पिता विनोद ने इंदरपाल, सतपाल और मन्नू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-तीन अनिल कुमार की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

युवक दबोचा, चाकू व बाइक बरामद

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। सिखेड़ा एसओ सुशील कुमार सैनी ने बताया कि मंगलवार को एसएसआइ बीबी शर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ जौली रोड पर चेकिग के दौरान जौली की ओर से बाइक पर आ रहे संदिग्ध युवक को रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से स्प्लेंडर बाइक व चाकू बरामद हुआ। आरोपिति युवक ने अपना नाम नसीम पुत्र बाबू बताया। वह जिले के सिखेड़ा थानाक्षेत्र के दाहखेड़ी का निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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