युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका

बुढ़ाना क्षेत्र में दो दिन से लापता युवक की हत्या उसी की बेल्ट से गला घोट कर कर दी गई। शव को जंगल मे फेंक दिया। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Mar 2021 12:01 AM (IST) Updated:Thu, 25 Mar 2021 12:01 AM (IST)
युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका
युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका

मुजफ्फरनगर, जागरण टीम। बुढ़ाना क्षेत्र में दो दिन से लापता युवक की हत्या उसी की बेल्ट से गला घोट कर कर दी गई। शव को जंगल मे फेंक दिया। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई।

क्षेत्र के गांव जौला निवासी युवक शादाब पुत्र मुनसब गांव जौला में वेल्डिग मिस्त्री का काम करता है। वह दो दिन से लापता चल रहा था। स्वजन ने उसके लापता होने पर पहले रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, न मिलने पर गुमशुदगी की तहरीर दी थी।

बुधवार की सुबह जंगल में चारा लेने गए ग्रामीणों को इनसाद के खेत में शव पड़ा दिखायी दिया तो उन्होंने स्वजन को सूचना दी। जिससे कोहराम मच गया। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी अभिषेक यादव ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। उन्होंने स्वजन को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना की तहरीर उसके भाई फैसल ने दी है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।

बताया जा रहा है कि युवक को गले में बेल्ट डालकर गला घोट कर हत्या की गई। शरीर पर भी पिटाई के निशान है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर मगनवीर सिंह गिल ने बताया कि युवक की हत्या की गई है। रिपोर्ट दर्ज कर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए दो टीम बनाकर भेजी गई है। लुटेरे को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : ढाई वर्ष पूर्व चाचा-भतीजा से हथियारों के बल पर मोबाइल, बाइक और नगदी लूटने वाले अभियुक्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1 प्रशांत कुमार ने मुकदमे की सुनवाई कर दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने बताया कि गत 19 जुलाई-18 को बझेडी निवासी मोहम्मद आलम पुत्र जियाउल अपने भतीजे के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जब दोनों बाइक बझेडी राजवाहा की पटरी पर मोहल्ला सुभाष नगर के समीप पहुंचे तो बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनसे हजारों की नकदी, बाइक तथा मोबाइल लूट लिया था।

नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। पुलिस ने जांच में पाया कि लूट की घटना को आबिद पुत्र मुस्ताक निवासी गांव लिसाड़ थाना फुगाना ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आबिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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