गैरइरादतन हत्या में दस साल की सजा

खतौली थानाक्षेत्र के बाईपास पर हुए हादसे में हुई व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपित चालक को दस साल की सजा और बीस हजार का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 11:25 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 11:25 PM (IST)
गैरइरादतन हत्या में दस साल की सजा
गैरइरादतन हत्या में दस साल की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। खतौली थानाक्षेत्र के बाईपास पर हुए हादसे में हुई व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपित चालक को दस साल की सजा और बीस हजार का जुर्माना लगाया है।

वर्ष 2013 में खतौली कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर ट्रक लेकर जा रहे ट्रक चालक इरफान निवासी जौला थाना बुढ़ाना ने अचानक अपने ट्रक के ब्रेक लगा दिए थे। इसके चलते पीछे आ रहा ट्रक इरफान के ट्रक में घुस गया था। हादसे में पीछे वाले ट्रक में बैठे भूषण निवासी लद्दावाला की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर इरफान को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे छह बाबूराम की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एडीजीसी नीरजकांत और प्रदीप शर्मा ने सात गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित इरफान को दस साल की सजा और बीस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। लूट के आरोपित को तीन साल की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। पुरकाजी थानाक्षेत्र के हाईवे स्थित होटल पर खाना खा रहे परिवार से बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की थी। इस मामले में पुरकाजी थाने में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले का राजफाश करते हुए शामली जनपद के अहमदगढ निवासी लाखन को जेल भेज दिया था। इस मामले में एसीजेएम प्रथम ने आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है। एसओजी प्रभारी के गैरजमानती वारंट जारी

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। शामली जनपद के बाबरी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सोनू नामक बदमाश को जेल भेजा था। मामले की सुनवाई एडीजे 13 शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में शामली जनपद के एसओजी प्रभारी संदीप बालियान की कोर्ट में गवाही होनी है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी संदीप बालियान कोर्ट में पेश नहीं हुए। बुधवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, लेकिन संदीप बालियान कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इसके चलते कोर्ट ने संदीप बालियान के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आगामी आठ नवंबर को संदीप बालियान को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। पुलिस टीम पर फायरिग करने वाले का ढाई साल की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। खतौली पुलिस वर्ष 2017 में बदमाशों की तलाश में वाहन चैकिग कर रही थी। उसी समय खतौली के जैन नगर निवासी शोएब ने पुलिस टीम पर फायरिग कर दी थी। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया था। गुरूवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन ने आरोपित शोएब को ढाई साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा शराब तस्कर नीटू निवासी हडौली और देशपाल निवासी सिसौली को पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए जेल भेजा था। इस मामले में एडीजे 13 ने दोनों आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार का अर्थदंड लगाया है।

chat bot
आपका साथी