नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के कुंडल व नकदी लूटी

बैंक से रुपये निकालने वालों पर एक गिरोह की निगाह है। इस गिरोह के सदस्य यहां सक्रिय है। दो व्यक्ति शुक्रवार को एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके सोने के कुंडल नगदी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Sep 2021 10:44 PM (IST) Updated:Fri, 03 Sep 2021 10:44 PM (IST)
नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के कुंडल व नकदी लूटी
नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के कुंडल व नकदी लूटी

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। बैंक से रुपये निकालने वालों पर एक गिरोह की निगाह है। इस गिरोह के सदस्य यहां सक्रिय है। दो व्यक्ति शुक्रवार को एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके सोने के कुंडल, नकदी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए।

गांव तुलसीपुर निवासी सीमा पत्नी संजय कुमार शुक्रवार को बैंक में किसी काम से आई थी। बैंक के निकट दो व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने निश्शुल्क नेत्र शिविर के बारे में पूछा। उन्होंने बातों में उलझाकर उसे नशीला पदार्थ सुंधा दिया। इसके बाद दोनों उसके सोने के कुंडल, नगदी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सीमा को होश आया तो उसे लूट का पता लगा। उसने मामले की घर वालों को जानकारी दी। स्वजन मौके पर पहुंचे। पीड़ित सीमा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लगा। गुरुवार को साइकिल सवार बदमाश दाहौड़ निवासी अनिल को टक्कर मारकर 25 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया था। छेड़छाड़ के आरोपित अस्पताल कर्मी की जमानत खारिज

मुजफ्फरनगर की सरकुलर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में युवती के साथ छेड़छाड़ के आरोपित अस्पताल कर्मी का जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई उपरांत खारिज कर दिया।

अभियोजन अधिकारी गंगाशरण ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के सरकुलर रोड स्थित हास्पिटल में मरीज की बहन के साथ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने के आरोपित अस्पताल कर्मी शोकीन त्यागी के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा द र्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड मजिस्ट्रेट मुकीम अहमद ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। जिसके उपरांत उसे जेल भेज दिया गया था। अभियोजन अधिकारी गंगाशरण ने बताया कि शुक्रवार को पीड़ित की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे सुनवाई उपरांत कोर्ट ने खारिज कर दिया। जांच उपरांत पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा आरोपित से हटा दी थी।

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