कोर्ट में लंबित व आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई

हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जिला जज राजीव शर्मा ने अदालतों में सुनवाई का नया रोस्टर जारी किया है। जिला जज ने सत्र न्यायालय में सुनवाई सहित अधिनस्थ सत्र न्यायालयों में लंबित तथा अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई का समय भी जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 06:39 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 06:39 PM (IST)
कोर्ट में लंबित व आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई
कोर्ट में लंबित व आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई

जेएनएन, मुजफ्फरनगर।

हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जिला जज राजीव शर्मा ने अदालतों में सुनवाई का नया रोस्टर जारी किया है। जिला जज ने सत्र न्यायालय में सुनवाई सहित अधिनस्थ सत्र न्यायालयों में लंबित तथा अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई का समय भी जारी किया है।

विभिन्न अदालतों में अति आवश्यक नये मुकद्दमे, जमानत प्रार्थनापत्र, अवमुक्ति अर्जी, धारा 164 सीआरपीसी के बयान, रिमांड, आपराधिक अर्जियों का निस्तारण, निषेधाज्ञा आदि मामलों में सुनवाई होगी। जिला जज राजीव शर्मा ने बताया कि जिला व सत्र न्यायालय में सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 10.30 से 12 तथा अपरान्ह दो बजे से ढाई बजे तक सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष कोर्ट में विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी। बताया कि सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में सोमवार को तथा मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में 12 से अपरान्ह एक बजे एवं बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में 12से 12.30 बजे तक एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच विशेष गैंगस्टर कोर्ट में 12.30 से अपरान्ह एक बजे तक सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को विशेष ईसी एक्ट कोर्ट में 12.30 से एक बजे, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट एवं ड्रग तथा कास्मेटिक एक्ट कोर्ट में 12.30 से एक बजे तक एवं शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 में 12 से 12.30 बजे तक एवं विशेष पाक्सो कोर्ट में 12.30 से एक बजे तक सुनवाई होगी। जिला जज के फैसले से वादकारियों को लाभ होगा। कोर्ट में काफी लंबित मामले हैं और वादकारी परेशान हैं।

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