अब केवल चार घंटे ही चलेंगी कोर्ट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद तथा जिला जज राजीव शर्मा के निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विशेष न्यायालय (एससी/एसटीएक्ट) विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) विशेष न्यायालय (ईसी एक्ट) विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीडि.) एवं सिविल जज (जूडि.) न्यायालय प्रात 10.30 से 2.30 बजे तक क्रियाशील रहेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 11:50 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 11:50 PM (IST)
अब केवल चार घंटे ही चलेंगी कोर्ट
अब केवल चार घंटे ही चलेंगी कोर्ट

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद तथा जिला जज राजीव शर्मा के निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, विशेष न्यायालय (एससी/एसटीएक्ट), विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट), विशेष न्यायालय (ईसी एक्ट), विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीडि.) एवं सिविल जज (जूडि.) न्यायालय प्रात: 10.30 से 2.30 बजे तक क्रियाशील रहेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने बताया कि न्यायालयों द्वारा अन्यथा आदेश पारित होने तक लंबित/नए जमानत प्रार्थना-पत्र, लंबित और नये अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, विविध त्वरित दंडिक प्रार्थना-पत्र का निस्तारण, निषेधाज्ञा से संबंधित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण, जेल में निरुद्ध बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य/रिमांड कार्य, ऐसे मामले, हाईकोर्ट की तयशुदा समयावधि के अंदर निस्तारित किए जाने के लिए निर्देशित हो तथा अन्य प्रकृति के मामले, जो जनपद न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी कामर्शियल न्यायालय/भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिकरण/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के विचार में त्वरित एवं उचित प्रकृति के हो।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने बताया कि अर्जेंट मामलों की सूची प्रतिदिन न्यायालय के मुख्य द्वार पर चस्पा की जाएगी। केवल उन्ही अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जो मामलो की सुनवाई के लिए नियत है, तथा जिन अधिवक्तागण व वादकारियों का कोविड-19 चेक हो चुका हो। प्रत्येक व्यक्ति को कोविड थर्मल स्क्रेनिग के पश्चात ही न्यायालय परिसर में प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य समाप्ति के पश्चात अनावश्यक रूप से न्यायालय में नही रुकेंगे तथा शारीरिक दूरी का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। न्यायालय परिसर में वृद्ध बीमार व बच्चों को प्रवेश नही दिया जायेगा। अधिक जानकारी मुजफ्फरनगर जजशिप की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

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