अब 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा कोरोना क‌र्फ्यू

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन ने कोरोना क‌र्फ्यू बढ़ाकर 17 मई सुबह सात बजे तक कर दिया है। प्रशासन ने इसका अनुपालन करते हुए कार्ययोजना तैयारी की है। लाकडाउन की अवधि में शहर और देहात में मास्क जागरूकता सैनिटाइजर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही संक्रमितों को दवा वितरण से लेकर घर से बाहर न निकलने की अपील की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 10:55 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 10:55 PM (IST)
अब 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा कोरोना क‌र्फ्यू
अब 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा कोरोना क‌र्फ्यू

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन ने कोरोना क‌र्फ्यू बढ़ाकर 17 मई सुबह सात बजे तक कर दिया है। प्रशासन ने इसका अनुपालन करते हुए कार्ययोजना तैयारी की है। लाकडाउन की अवधि में शहर और देहात में मास्क जागरूकता, सैनिटाइजर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही संक्रमितों को दवा वितरण से लेकर घर से बाहर न निकलने की अपील की जाएगी।

डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि शासन से कोरोना क‌र्फ्यू बढ़ाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुपालन में अब 17 मई की सुबह सात बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा। इस समय अवधि में नागरिकों से अपील की जाती है कि बेवजह बाहर न निकलैं। घर हो या बाहर मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी नियम का पालन करें। बेवजह घर से बाहर घूमने वालों पर कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के आरोप मे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान लागू नियम :

- दूध एवं डेयरी की दुकानें प्रात: छह से नौ बजे तक और शाम छह से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगी।

- किरयाना के थोक व्यापारियों के लिए दुकानें खुलने का समय प्रात: सात से सुबह 11 बजे तक रहेगा।

- सब्जी व फल मंडी सुबह छह से 11 बजे तक खुलेंगी।

- दुकान खुलने के समय समूह में एकत्र होने पर प्रतिबंध है।

- बसों को छोड़कर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

- निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

- होटल, रेस्टोरेंट व मिठाई दुकानें बंद रहेंगी।

- होम डिलीवरी को सशर्त मान्यता मिलेगी।

- मेडिकल सेवाएं बाधित नहीं रहेंगी।

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