विवाहिता की गैरइरादतन हत्या के आरोप से पति बरी

विवाहिता की गैरइरादतन हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो मधु गुप्ता ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित पति को साक्ष्य के अभाव में 23 नवंबर को बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 30 Nov 2020 10:09 PM (IST) Updated:Mon, 30 Nov 2020 10:09 PM (IST)
विवाहिता की गैरइरादतन हत्या के आरोप से पति बरी
विवाहिता की गैरइरादतन हत्या के आरोप से पति बरी

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। विवाहिता की गैरइरादतन हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो मधु गुप्ता ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित पति को साक्ष्य के अभाव में 23 नवंबर को बरी कर दिया।

23 जून, 2008 को मेरठ निवासी अमित अग्रवाल ने आइजी मेरठ जोन को प्रार्थना-पत्र देकर बताया था कि उसकी मौसेरी बहन मेरठ जिले के रेलवे रोड निवासी प्रियंका मित्तल पुत्री लक्ष्मीचंद की उसके पति सहारनपुर जिले के गुरुद्वारा रोड नांगल निवासी उमाकांत पुत्र बलवंत ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित गुपचुप तरीके से उसका सहारनपुर में अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। आइजी जोन के आदेश पर प्रियंका का पोस्टमार्टम कराया गया था। आरोप था कि उमाकांत ने खतौली में रहते समय प्रियंका की हत्या का प्रयास किया था तथा तब उसे उपचार के लिए खतौली अस्पताल ले गया था। उसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्रियंका ने दम तोड़ दिया था। इसके उपरांत खतौली थाना पुलिस ने मृतका के पति उमाकांत के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पति पर लगाया मारपीट का आरोप

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। खतौली में महिला ने पति पर मायके में आकर मारपीट करने की तहरीर दी। पुलिस ने छुर मुल्हैड़ा निवासी उसके पति राकेश पुत्र अतर सिंह का शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया है। किशोरी के अपहरण के मामले में युवक का चालान

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। किशोरी को फुसलाकर ले जाने के मामले में नामजद दो सगे भाइयों में से एक का पुलिस ने चालान कर दिया है। पुरकाजी पुलिस के अनुसार हरिनगर से दो सगे भाई अंकित व टिकू 26 नवंबर को गांव की किशोरी को बहकाकर ले गए थे। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। सोमवार को पुलिस ने एक आरोपित टिकू का चालान कर दिया।

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