हाईकोर्ट ने दिये जिले के सभी न्यायालय खोलने के आदेश

हाईकोर्ट ने जिले के सभी न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जिला जज की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। केवल वही अधिवक्ता कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे जिनका मामला सुनवाई के लिए नियत होगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 11:05 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 11:05 PM (IST)
हाईकोर्ट ने दिये जिले के सभी न्यायालय खोलने के आदेश
हाईकोर्ट ने दिये जिले के सभी न्यायालय खोलने के आदेश

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट ने जिले के सभी न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जिला जज की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। केवल वही अधिवक्ता कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे जिनका मामला सुनवाई के लिए नियत होगा।

सिविल जज सीनियर डिवीजन सलोनी रस्तोगी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 जून के आदेश के अनुसार जिले के सभी न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल में न्यायिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त सभी अन्य न्यायिक कार्य किये जाएंगे। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जिला न्यायाधीश की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। न्यायालय परिसर में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा जिनका मामला सुनवाई के लिए नियत होगा। बताया कि वादकारियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वादकारियों का प्रवेश नियत मामलों में साक्ष्य अंकित होने की दशा में केवल जिला न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनिटाइजेशन न्यायालय खुलने की पूर्व शर्त है, जिसके लिए जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया है। न्यायालय परिसर में कड़ाई से मास्क लगाना होगा तथा उचित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। विचाराधीन बंदियों के मामलों की सुनवाई वीसी के माध्यम से होगी। न्यायालय परिसर में प्रवेश से पूर्व सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिग की जाएगी। कोविड-19 के संबंध में सरकार तथा उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने के निर्देश

मुजफ्फरनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिग से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि दिये गए आदेश के आलोक में लोक अदालत के नोडल तथा अपर जिला न्यायाधीश शक्ति सिंह के विश्राम कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी दी गई कि 21 जून को सहायक श्रमायुक्त तथा 22 जून को नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा भारत संचार निगम एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया।

chat bot
आपका साथी