छह कंपनियों से वसूल किया 4.75 लाख जुर्माना

ई-वेबसाइट पर अमानक पैक बेच रही छह कंपनियों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4.75 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 06:11 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 06:11 PM (IST)
छह कंपनियों से वसूल किया 4.75 लाख जुर्माना
छह कंपनियों से वसूल किया 4.75 लाख जुर्माना

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। ई-वेबसाइट पर अमानक पैक बेच रही छह कंपनियों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4.75 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है।

विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि ई-वेबसाइट पर अमानक पैक बेच रही छह कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया है। इन कंपनियों में बेंगलौर की प्रिस्टाइन आर्गेनिक कंपनी ई-वेबसाइट पर वजन घटाने के उत्पाद बेच रही थी। इन उत्पादों पर मानक के अनुरूप घोषणाएं अंकित नहीं थी। यहां तक कि सप्लीमेंट की मात्रा भी नहीं बताई गई। पैक पर क्या और कितनी मात्रा देंगी यह भी अंकित नहीं था। विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए कंपनी से एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया। हैदराबाद की न्यूट्रेवेटिव फूड कंपनी ने ई-वेबसाइट पर आटे का 750 ग्राम का पैक बेचा, जो मानक के अनुरूप नहीं है। नियमानुसार 500 ग्राम के पैक के बाद एक किलोग्राम का पैक ही मान्य है। इस कंपनी से 75 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। मुंबई की ट्रूमेड कंपनी के उत्पादों पर ई-कामर्स वेबसाइट पर अनिवार्य घोषणाएं नियमानुसार नहीं मिलने पर कंपनी से 75 हजार का जुर्माना वसूल किया गया। पुणे की चेरिस इंडिया कंपनी से काफी का 161 ग्राम का अमान्य पैक बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया। नियम के अनुसार 150 ग्राम के बाद 200 ग्राम का पैक ही बेचा जाता है। वैद्यनाथ कंपनी का एंटी हेंगओवर शॉट मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर 75 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया। विप्रो इंटरप्राइजेज के संतूर साबुन के चार साबुन को मिलाकर 300 ग्राम का कोम्बो पैक बनाया था। कोम्बो पैक के ऊपर जो जरूरी घोषणाएं होनी चाहिए थी, वह नहीं मिलीं। इस कंपनी से 50 हजार का जुर्माना वसूल किया।

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