कामगार आज ही करा लें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, बीमा के साथ जानिये और क्या-क्या होंगे फायदे
Chief Minister Jan Arogya Yojana उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के कामगारों का पंजीकरण होने के बाद सुधिवाएं दे रहा है। इसलिए ई-श्रम पोर्टल पर कामगार अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण होने के बाद कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। Chief Minister Jan Arogya Yojana : उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के कामगारों का पंजीकरण होने के बाद सुधिवाएं दे रहा है। इसलिए ई-श्रम पोर्टल पर कामगार अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण होने के बाद कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पंजीकरण होते ही उनके परिवार को मुख्यमंत्री दुघर्टना बीमा का भी लाभ मिल सकेगा।
सहायक श्रम आयुक्त सतीश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार धोबी, दर्जी, माली मोची, नाई, कर्मकार, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चांट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, जनरेटर व लाईट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले. फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मी, परिवहन में लगे कर्मचारी, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल व बाजा बजाने वाले, गाडीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे, पशुपालन व मत्स्य पालन के साथ मर्गी व बत्तख पालन में लगे कर्मकारों का पंजीयन हो रहा है।
इसके साथ ही दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर, खेतिहार कर्मकार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाले (नाविक ) नट-नटनी, रसोइया, हडडी बीनने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले ( हाकर ) (ठेका मजदूरी आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ईएसआइ व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर) खडडी पर कार्य करने वाले ( सूट, रंगाई, कटाई, धुलाई, दरी व कम्बल, जरी, जरदोजी, चिकन का कार्य करने वालों का पंजीयन किया जा रहा है।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि मीट शाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूंड़ी एवं अन्य कांच बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूडा बीनने वाले कर्मकार, हाथ का ठेला चलाने वाले उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वाले कामगारों के पंजीयन के लिए ई-श्रम पोर्टल हो रहे हैं। ऐसे कामगार जिनकी उम्र 16 से 59 वर्ष के है, वह पंजीकरण करा सकते हैं। कामगारों का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, बैंक खाते का विवरण भी पंजीकरण के समय देना है। पंजीकरण निःशुल्क है।