पत्नी छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगी तो फावड़े से हमला कर मार डाला था, पूर्व पति को उम्रकैद
Judgment in the womans murder महिला की हत्या के मुकदमे में अदालत ने पूर्व पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगी थी इससे युवक नाराज रहने लगा था।
मुरादाबाद, जेएनएन। Judgment in the woman's murder। महिला की हत्या के मुकदमे में अदालत ने मृतका के पूर्व पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हत्या का यह मामला रामपुर जिले के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के अजीतपुर गांव का है।
छह मई 2018 को गांव के गंगाराम के घर में एक युवक घुस गया था। उसने गंगाराम की पत्नी मीनू पर फावड़े से हमला कर दिया था। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया था। बाद में मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना की रिपोर्ट गंगाराम ने गांव के ही ओमप्रकाश के खिलाफ दर्ज कराई थी। मीनू पहले ओमप्रकाश की पत्नी थी। उसे छोड़कर वह गंगाराम के साथ रहने लगी थी। इसी बात से ओमप्रकाश नाराज था। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने युवक के खिलाफ गवाह और सुबूत पेश किए और कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया कि झूठा फंसाया गया है। अभियोजन के अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने ओमप्रकाश को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।