रामपुर में जब्त अवैध शराब समेत अन्य सामान कोर्ट में पेश न करने पर हेड मोहर्रिर के खिलाफ वारंट
Illegal Liquor Business in Rampur अवैध शराब बरामदगी के मुकदमे से संबंधित माल अदालत में पेश न करने पर अदालत ने हेड मोहर्रिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस ने वर्ष 2016 में अजीम उर्फ अज्जू के खिलाफ अपमिश्रित शराब बनाने का मामला दर्ज किया था।
मुरादाबाद, जेएनएन। Illegal Liquor Business in Rampur : अवैध शराब बरामदगी के मुकदमे से संबंधित माल को अदालत में पेश न करने पर अदालत ने गंज कोतवाली में तैनात रहे हेड मोहर्रिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। गंज कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में अजीम उर्फ अज्जू के खिलाफ अपमिश्रित शराब बनाने का मामला दर्ज किया था। इस मुकदमे में चार्जशीट लग गई थी। मुकदमा अदालत में सुनवाई पर आ गया था। अदालत चार अगस्त 2021 से लगातार मुकदमे के वादी और बरामद माल को तलब कर रही थी। लेकिन न तो मुकदमे के वादी हाजिर हो रहे थे और न ही माल कोर्ट में पेश किया जा रहा था। गंज कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार वर्मा को भी तलब किया था।
गंज कोतवाली प्रभारी ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि उन्होंने यहां हाल ही में चार्ज लिया है। इसकी पूरी जानकारी हेड मोहर्रिर चन्दकीराम को थी। उनका तबादला बरेली हो गया है और वह मालखाने का चार्ज हस्तांतरण किए बिना ही नवीन तैनाती स्थल पर चले गए हैं। उन्हें चार्ज हस्तांतरण के लिए कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन वह नहीं आए। इसी कारण से मुकदमे का माल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि गंज कोतवाली प्रभारी द्वारा दी इस जानकारी के बाद अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी ने हेड मोहर्रिर चन्दकीराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए तीन नवंबर को तलब किया है।
चार सफाई नायकों को जारी किए नोटिस : शहर कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट से गर्भपात होने के आरोप में छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जैन मंदिर फूटा महल निवासी डौली रस्तोगी की शादी आकाश रस्तोगी के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराली उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वे दो लाख रुपए की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की। उसे घर से निकाल दिया। ससुरालियों की पिटाई से उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा : अदालत ने गैर इरादतन हत्या में दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। केमरी थाना क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर पट्टी निवासी रंजीत वाल्मीकि के खिलाफ 29 जून 2017 को शहजादनगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा अदालत में प्रभावी पैरवी की गई। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को सजा सुना दी।