भाई की हत्या में ग्रामीण और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक धीरेंद्र कुमार तृतीय ने तीनों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। तीनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 07 Aug 2021 03:09 PM (IST) Updated:Sat, 07 Aug 2021 03:09 PM (IST)
भाई की हत्या में ग्रामीण और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा
दो साल पहले भाेट थाना क्षेत्र में हत्या कर पेड़ पर लटका दिया था शव।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर में रुपये के लेनदेन को लेकर भाई की हत्या करने के मामले में अदालत ने ग्रामीण और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ लाख रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये मृतक के आश्रितों को देने के आदेश दिए हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीमा राणा ने बताया कि हत्या की वारदात भोट थाना क्षेत्र के पेमपुर गांव की है। गांव निवासी मोहम्मद अहमद का अपने भाई नबी अहमद से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। 28 अप्रैल 2019 काे मोहम्मद अहमद खेत पर गया था, जहां उसका भाई और दो भतीजे आ गए। तीनों ने उसे घेर लिया। मारपीट की। रस्सी से गला घोंटकर मार दिया और बाद में शव को पेड़ पर लटका दिया। तब ही मृतक की पत्नी और बेटी वहां आ गए, जिन्हें देखकर तीनों भाग गए। मृतक की पत्नी की ओर से पुलिस ने नबी अहमद, उसके बेटों आले नबी और रिहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तीनों काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। बहस के दौरान अभियोजन ने सात गवाह पेश किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। उन्होंने गंभीर अपराध मानते हुए तीनोंं को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। बचाव पक्ष ने रंजिशन झूठा फंसाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक धीरेंद्र कुमार तृतीय ने तीनों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। तीनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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