भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई
Rampur BJP MLA Rajbala भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में सुनवाई नहीं हाे सकी। विधायक के अधिवक्ता यादराम लोधी ने बताया कि मुकदमे में वादी दारोगा की गवाही होनी है। मंगलवार को दारोगा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Rampur BJP MLA Rajbala : रामपुर भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में सुनवाई नहीं हाे सकी। विधायक के अधिवक्ता यादराम लोधी ने बताया कि मुकदमे में वादी दारोगा की गवाही होनी है। मंगलवार को दारोगा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके चलते सुनवाई टल गई। अब कोर्ट नौ नवंबर को सुनवाई करेगी।
विधायक के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गईं थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। अदालत ने विधायक पर आरोप तय कर दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
सपा विधायक के रिसोर्ट में बिजली चोरी के मामले में एक्सईएन की गवाही : सांसद आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा के रिसोर्ट में बिजली चोरी के मुकदमे में दूसरी गवाही हुई। इस बार बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता भीष्म सिंह की गवाही हुई। अब उनसे जिरह होगी, जिसके लिए अदालत ने 30 अक्टूबर की तारीख नियत की है। विधायक के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि शहर विधायक के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली जलाई जा रही थी। तब डूंगरपुर बिजलीघर पर तैनात तत्कालीन जेई राहुल रंजन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसकी सुनवाई एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में चल रही है। मुकदमे में पिछली तारीख पर उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार की गवाही हुई थी।