कोविड से मरने वालों के स्वजन को 30 दिन में मिलेगी अनुग्रह राशि, इस तरह करें आवेदन

डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय आदेश के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 09:55 AM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 09:55 AM (IST)
कोविड से मरने वालों के स्वजन को 30 दिन में मिलेगी अनुग्रह राशि, इस तरह करें आवेदन
मृत्यु प्रमाण-पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति व अपलोड करनी होगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। कोविड से मरने वालों के स्वजन को आवेदन करने के 30 दिन से अंदर 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि सीधे खाते में पहुंचेगी। इसके लिए जिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय आदेश के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर राश‍ि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।

स्वजन कलक्ट्रेट में स्थित कोविड-19 के सहायता के लिए बने आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में हार्डकापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्डकापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। मृतक के स्वजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति व अपलोड करनी होगी। आवेदक को आनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1070 पर फोन करें या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से संपर्क करें। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

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