अक्टूबर में गायब हुई किशोरी का पुलिस अब तक नहीं लगा पाई सुराग, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
किशोरी का पता न लगाने के मामले में नगर कोतवाली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर किशोरी को बरामद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जांच अधिकारी को 14 दिसंबर को प्रगति रिपोर्ट के साथ तलब किया गया है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। अमरोहा की किशोरी को काफी दिनों बाद भी बरामद न करने पर नगर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। किशोरी की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर किशोरी को बरामद करने का आदेश दिया है। साथ ही जांच अधिकारी से 14 दिसंबर को रिपोर्ट तलब की है।
अक्तूबर में नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी किशोरी लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका सुराग नहीं मिला था। हालांकि पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। परंतु किशोरी को बरामद नहीं किया गया था। इस मामले में किशोरी की मां ने नगर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने अधिवक्ता मोहम्मद सादिक व मोहम्मद जैद के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी व सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने नगर कोतवाली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर किशोरी को बरामद करने का आदेश दिया है। साथ ही जांच अधिकारी को 14 दिसंबर को प्रगति रिपोर्ट के साथ तलब किया है। पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गई है।
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