गाड़ी खरीदते ही नंबर हो जाएगा आवंटित

प्रदीप चौरसिया मुरादाबाद वाहन खरीदने के बाद अब पंजीयन नंबर के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 09:30 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 09:30 PM (IST)
गाड़ी खरीदते ही नंबर हो जाएगा आवंटित
गाड़ी खरीदते ही नंबर हो जाएगा आवंटित

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : वाहन खरीदने के बाद अब पंजीयन नंबर के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वाहन खरीदते ही पंजीयन नंबर आवंटित हो जाएगा और दो दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एजेंसी संचालक के पास पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग नई व्यवस्था आठ दिसंबर से लागू करने जा रहा है।

सरकार की योजना है कि वाहन से संबंधित काम के लिए जनता को परिवहन विभाग आने की आवश्यकता न पड़े। वाहन खरीदते समय ही उपभोक्ता को एजेंसी पर ही परिवहन विभाग से संबंधित सभी कार्य कराने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में वाहन खरीदने के बाद एजेंसी संचालक पंजीयन के लिए आनलाइन फाइल तैयार कराता है और फीस जमा कराता है। स्थानीय परिवहन विभाग की स्वीकृति के बाद अस्थायी पंजीयन नंबर जारी होता है, उस नंबर के आधार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने की जिम्मेदारी एजेंसी संचालक की होती है। नंबर प्लेट लगाने के बाद वाहन का पंजीयन पत्र (आरसी) जारी होती है। इस कार्य में एक से दो माह का समय लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर से वाहन खरीदता है तो उसे पंजीयन कराने के लिए अपने जिले तक गाड़ी ले जाने के लिए एक माह के लिए नंबर लेना पड़ता है और पते वाले जिले में गाड़ी का पंजीयन कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है। ऐसे लोगों को काम कराने के लिए दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग आठ दिसंबर से नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने दो दिसंबर को सभी परिवहन अधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वाहन खरीदने वालों को एजेंसी पर आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर जाना होगा। एजेंसी संचालक उपभोक्ता के आधार कार्ड व पैन कार्ड को स्कैन कर परिवहन विभाग के सारथी सिस्टम पर आनलाइन भेजेगा। दस मिनट में वाहन का नंबर जारी हो जाएगा, जो एजेंसी संचालक के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के पास पहुंच जाएगा। कंपनी दो दिन के अंदर नंबर प्लेट तैयार कर एजेंसी को भेज देगी। तीन दिन के अंदर वाहन मालिक को आरसी मिल जाएगी। बाहर के लोगों को वाहन खरीदते समय स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। आधार कार्ड व पैन कार्ड में जिस जिले का प्रमाण होगा, उस जिले के आरटीओ आफिस से नंबर व आरसी स्व:त जारी हो जाएगी।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) भीमसेन ने बताया कि आठ दिसंबर से डीलर प्वाइंट से नंबर आवंटन व्यवस्था शुरू होने जा रही है। सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश दिया है कि छह दिसंबर तक वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों की बैठक कर नये सिस्टम की जानकारी उपलब्ध करा दें।

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