आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ पांच मुकदमे निचली अदालत में चलाए जाने पर नहीं हो सका फैसला
Azam-Tazin-Abdullah Trial Hearing सांसद आजम खां उनकी पत्नी शहर विधायक डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज पांच मुकदमों की सुनवाई निचली अदालत में कराए जाने संबंधी याचिका पर मंगलवार को फैसला नहीं हो सका। आज फिर सुनवाई होगी।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज पांच मुकदमों की सुनवाई निचली अदालत में कराए जाने संबंधी याचिका पर मंगलवार को फैसला नहीं हो सका। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि याचिका पर आपत्ति पर अभियोजन की ओर से फिर बहस की गई। कुछ हाईकोर्ट की रूलिंग अदालत के समक्ष पेश की गई। अदालत अब बुधवार को फैसला सुना सकती है।
तीन मुकदमे सांसद के बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड संबंधी हैं। ये तीनों मुकदमे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए थे। इसमें सांसद पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र में उम्र बढ़ाई थी। बाद में पैन कार्ड और पासपोर्ट में भी जन्मतिथि बदलवा दी। इस तरह बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड बनवा लिए। इसके अलावा अलावा सांसद आजम खां पर स्वार में बिना अनुमति रोड शो करने पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट हुई थी, जबकि एक मुकदमा पड़ोसी आरिफ खां ने मारपीट का दर्ज कराया था। उधर, शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने 20 अक्टूबर सुनवाई के लिए नियत की है। इसमें सांसद पर फर्जीवाड़ा करके शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है।
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