आपके गाड़ी की फाइल का मालिक होगा एजेंसी संचालक
मुरादाबादजासं गाड़ी खरीदने पर एजेंसी संचालक वाहन आपको दे देगा लेकिन गाड़ी से संबंधित फ
मुरादाबाद,जासं : गाड़ी खरीदने पर एजेंसी संचालक वाहन आपको दे देगा, लेकिन गाड़ी से संबंधित फाइल परिवहन विभाग के स्थान पर एजेंसी संचालक के कब्जे में रहेगी। प्रदेश में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पहली जनवरी से पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन मालिकों को परिवहन विभाग व दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकार उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों व दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए डिजिटल इंडिया का सहारा ले रही है। वाहन खरीदने पर एजेंसी संचालक वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए फाइल तैयार कर परिवहन विभाग को भेजते हैं। आरसी जारी होने के बाद फाइल परिवहन विभाग में जमा हो जाती है। गाड़ी में पेपर में संशोधन आदि कार्य कराने के लिए परिवहन विभाग के बाबू या दलाल के पास चक्कर लगाने पड़ते थे।
पूर्व से चली आ रही व्यवस्था पर रोक लगाने से परिवहन आयुक्त ने चार नवंबर 20 को पत्र जारी किया है। जिसमें वाहनों का पंजीयन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा लागू करने का आदेश दिया है। यह व्यवस्था पूरी तरह से एक जनवरी से लागू हो जाएगा।
यह होगी व्यवस्था
एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों से पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लेगा। गाड़ी का चेसिस नंबर पंजीयन फार्म पर स्कैच करेगा। सभी कागज को एजेंसी संचालन स्कैन कर परिवहन विभाग से सर्वर पर अपलोड करने के साथ सभी टैक्स ऑनलाइन जमा कराएगा। फाइल तैयार होने के बाद उसे एजेंसी संचालक अपने पास सुरक्षित रखेगा। एजेंसी संचालक के डिजिटल हस्ताक्षर वाली फाइल के आधार पर परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। वाहन मालिक इंटरनेट से पंजीयन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेगा। जरूरत पड़ने पर परिवहन विभाग एजेंसी संचालक से फाइल कभी मांग सकता है और काम होने के बाद एजेंसी संचालक को वापस कर देगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि पहली जनवरी से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। सभी डीलर से कहा गया है कि अभी से ही परिवहन विभाग को फाइल भेजने के बजाय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से फाइल भेजना शुरू कर दें।