खोखे के रजिस्ट्रेशन पर चलती मिली मिठाई की दुकान, जुर्माना

मंगलवार को छापामारी में तीन दुकानदारों ने मिठाई पर एक्सपायरी तारीख नहीं लिखी थी। इन तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक दुकान पर खोखे का रजिस्ट्रेशन था लेकिन वो बड़ी मिठाई की दुकान संचालित कर रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

By Abhishek PandeyEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 10:24 PM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 01:50 PM (IST)
खोखे के रजिस्ट्रेशन पर चलती मिली मिठाई की दुकान, जुर्माना
खोखे के रजिस्ट्रेशन पर चलती मिली मिठाई की दुकान, जुर्माना

मुरादाबाद, जेएनएन। मंगलवार को छापामारी में तीन दुकानदारों ने मिठाई पर एक्सपायरी तारीख नहीं लिखी थी। इन तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक दुकान पर खोखे का रजिस्ट्रेशन था लेकिन, वो बड़ी मिठाई की दुकान संचालित कर रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने त्योहार के मौके पर मिठाई विक्रेताओं पर शिकंजा कस दिया है। एक अक्टूबर से लागू मिठाई की एक्सीपायरी नहीं लिखने वाले दुकानदारों पर एडीएम सिटी कोर्ट से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये व्यवस्था एक अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है। मंगलवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीप्रकाश के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमपाल ङ्क्षसह, जगदंबा प्रसाद, सहरिश सादात ने पाकबड़ा कैलसा रोड पर रॉयल कंफेक्शनरी एंड स्वीट््स में छापा मार दिया। इनके पास सिर्फ खोखे में मिठाई की दुकान का रजिस्ट्रेशन था। टीम को बड़ी मिष्ठान चलती मिली। इसके अलावा इन्होंने मिठाईयों पर एक्सपायरी तारीख भी नहीं लिखी थी। टीम ने इनकी दुकान से बर्फी, दही और मावे का नमूना लिया। इसके साथ ही इन्हें एडीएम सिटी कोर्ट का नोटिस भी थमा दिया। पाकबड़ा हाशमपुर चौराहा स्थित अयूब स्वीट््स से बर्फी, मावे का नमूना लिया गया। मुहम्मद सलमान रजा पुत्र जुम्मा रजा स्वीट््स के यहां से मावा और रसगुल्ला का नमूना लिया गया। इन दोनों ने भी मिठाईयों पर एक्सपायरी तारीख नहीं लिखी थी। वहीं लाकड़ी रोड पर प्रथम यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी कुवरी मानक बिलारी से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि मिठाई की सभी दुकानों की चेङ्क्षकग की जाएगी। एक्सपायरी तारीख लिखना अनिवार्य है।

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