छह साल पहले चरस के साथ पकड़े गए युवक को आठ साल कैद की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा

पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसे झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 06:50 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 06:50 AM (IST)
छह साल पहले चरस के साथ पकड़े गए युवक को आठ साल कैद की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा
शहर कोतवाली पुलिस ने किया था गिरफ्तार।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामपुर में छह साल पहले चरस के साथ पकड़े युवक को अदालत ने आठ साल कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना भी डाला है। युवक की गिरफ्तारी शहर कोतवाली पुलिस ने की थी। पुलिस ने शहर के मुहल्ला अफरीदियान निवासी शाहवेज को पहली मई 2015 को मोरी गेट के पास वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस को 550 ग्राम चरस मिली थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की।

बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसे झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, जबकि अभियाेजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश लोधी ने पांच गवाह पेश किए। उनका कहना था कि गवाहों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने युवक को आठ साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

डेढ़ सौ ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार : शहजादनगर थाना पुलिस ने चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित कमाेरा गांव का नईम पुत्र शरीफ है। उसे पुलिस ने ग्राम धमोरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से 150 ग्राम चरस मिली। शहजादनगर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।

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