दुष्कर्म करने के दोषी को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता मुरादाबाद युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोट

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 08:30 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 08:30 PM (IST)
दुष्कर्म करने के दोषी को सात वर्ष का कारावास
दुष्कर्म करने के दोषी को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने मंगलवार को दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने बताया कि भगतपुर थाना क्षेत्र के मिलक महेशपुर खेम निवासी युवक फुरकान उर्फ शेरू के गांव में एक युवती सिलाई-कढ़ाई का काम सीखने के लिए आती थी। युवक ने किसी बहाने से बातचीत करना शुरू कर दिया। युवक को युवती ने प्रेमजाल में फांस लिया। इसके बाद 27 नवंबर 2018 को आरोपित युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इस दौरान कई दिनों तक जबरन दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर भगतपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तलाश शुरू की। करीब एक सप्ताह बाद पुलिस ने युवती को बरामद करके उसकी इच्छानुसार स्वजन को सौंप दिया था। वहीं आरोपित फुरकान उर्फ शेरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। मंगलवार को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी युवक फुरकान उर्फ शेरू को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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