अमरोहा में अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में कोर्ट ने आरोपित को दी सात साल कैद की सजा

गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की बेटी को 29 जनवरी की शाम गांव का ही रिंकू अपने साथियों के साथ घर से अपहरण कर ले गया था। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित परिवार ने रिंकू उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।

By Abhishek PandeyEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 03:56 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 03:56 PM (IST)
अमरोहा में अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में कोर्ट ने आरोपित को दी सात साल कैद की सजा
अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में सात साल कैद की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

अमरोहा, जेएनएन। कक्षा 11 की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना बीती 29 जनवरी 2014 को गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां रहने वाले किसान की बेटी कक्षा 11 की छात्रा थी। 29 जनवरी की शाम को लगभग छह बजे गांव का ही रिंकू अपने साथियों के साथ घर आया था तथा छात्रा के स्वजनों के साथ मारपीट कर छात्रा का अपहरण कर ले गया था। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के स्वजनों ने रिंकू उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर आरोपित रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने इस मुकदमे में अपना फैसला सुनाया। रिंकू को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने रिंकू को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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