त्योहार और कोरोना टीकाकरण को लेकर जिले में 25 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144
Section 144 in Moradabad आगामी होली के त्योहार के साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान को देखते हुए धारा 144 को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। आगामी होली के त्योहार के साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान को देखते हुए धारा 144 को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा की अवधि में बगैर अनुमति जूलुस, प्रदर्शन और जनसभा अवैध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक कार्य, जुलूस व शोभायात्रा के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। नई धार्मिक परंपरा नहीं डालने दी जाएगी। पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। भवन पर ईंट- पत्थर के टुकड़ों को कोई जमा नहींं करेगा। उन्होंने बताया कि होली के दौरान पानी से भरे गुब्बारों के फेंकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही काेरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। फेस मास्क व फेस कवर सभी के लिए अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में पीसीओ, फोटो स्टेट,फैक्स मशीन एवं अन्य संचार संबंधी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा। होली के अवसर पर रंग, गुलाल को छोड़कर कोई अन्य रसायन जैसे पेंट, तारकोल, मोबील आयल, वार्निस रंग के उपयोग पर पाबंदी होगी।