Rampur crime : डूंगरपुर प्रकरण में आरोपित दारोगा की जमानत अर्जी खारिज
Rampur crime गंज कोतवाली में दर्ज हुए थे मुकदमे। गंज कोतवाली में तैनात रहे दारोगा फिरोज खां को भी कुछ मुकदमों में नामजद किया था। उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी जिसमें खुद को निर्दोष बताया था।
रामपुर। डूंगरपुर प्रकरण में फरार चल रहे दारोगा फिरोज खां की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। सपा शासनकाल में पुलिस लाइन के पास स्थित डूंगरपुर बस्ती में आसरा कालोनी का निर्माण कराया गया था। तब सांसद आजम खां कैबिनेट मंत्री थे। आसरा कालोनी जहां बनाई गई, वहां पहले से कई लोगों के मकान बने हुए थे। इन मकानों को तोड़ दिया था।
एक साल पहले जिनके मकान तोड़े गए, उन लोगों ने गंज कोतवाली में करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों में सांसद के समर्थकों को नामजद किया गया था। मुकदमों में मारपीट, फायरिग, लूटपाट, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए गए। इन मुकदमों में गंज कोतवाली में तैनात रहे दारोगा फिरोज खां को भी कुछ मुकदमों में नामजद किया था। उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जिसमें खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें मुकदमे में झूठा फंसााया गया है। वह घटना के समय शाहबाद कोतवाली में तैनात थे। अर्जी पर एफटीसी कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि अदालत ने दारोगा की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।