मुरादाबाद की किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की कैद, 25 हजार जुर्माना भी देना होगा

Punishment in Molestation Case विशेष पाक्सो कोर्ट प्रथम डा. केशव गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी इकबाल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 06:58 AM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 06:58 AM (IST)
मुरादाबाद की किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की कैद, 25 हजार जुर्माना भी देना होगा
25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Punishment in Molestation Case : किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने युवक को चार वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप‍ित ने जंगल में घास काट रही क‍िशोरी को दबोच ल‍िया था। 

मूंढापांडे थाना क्षेत्र में 11 जून 2014 को पीड़ित ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी जंगल में घास काट रही थी। इसी दौरान इकबाल नाम के युवक ने पीछे से आकर दबोच लिया। युवक बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी तरह नाबालिग जान बचाकर युवक के चंगुल से निकलकर परिवार को आपबीती सुनाई। पीड़ित की तहरीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी। गुरुवार को विशेष पाक्सो कोर्ट प्रथम डा. केशव गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी इकबाल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने को आदेश दिया।

घर में घुसकर किया हमला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा : नागफनी थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया था। पीड़ित ने आरोप लगाए थे कि उसका गला घोंटने का प्रयास किया गया। दबंग घर में रखी नकदी लूटने के साथ ही जान से मारने की धमकी देकर भाग गए था। नागफनी थाना पुलिस ने जब मुकदमा नहीं दर्ज किया तो पीड़ित कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट के आदेश पर नागफनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। नागफनी थाना क्षेत्र डिप्टी गंज गोलकोठी निवासी मुहम्मद मोहतशम ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आतिर और फैजान से उसका विवाद चल रहा है। इसी इसी वजह से दोनों ने उनके घर में घुसकर करीब 10 दिन पहले हमला बोल दिया। स्वजनों के साथ मारपीट करने के साथ गला घोंटने का प्रयास किया। बचाव के आए लोगों की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी थी। थाना पुलिस में कोई सुनवाई न होने के कारण पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद नागफनी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।

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