Post office news : डाकघर में श्रमिक और अनुदान राशि पाने वाले ही खोल पाएंगे जीरो बैलेंस पर खाता, इन चीजों का रखना होगा ध्यान
Moradabad Post Office डाक विभाग ने खाता खोलने के नियम में बदलाव कर दिया है। केवल श्रमिक अनुदान राशि पाने वाले ही जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकेंगे। सामान्य लोगों के लिए खाते में पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य होगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। डाक विभाग ने खाता खोलने के नियम में बदलाव कर दिया है। केवल श्रमिक, अनुदान राशि पाने वाले ही जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकेंगे। सामान्य लोगों के लिए खाते में पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य होगा।
डाकघर में खाता खोलने के लिए नियम में परिवर्तन किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी नौ अप्रैल के आदेश में कहा गया है कि बचत खाते में केवल मनरेगा के श्रमिक, छात्रवृत्रि पाने वाले छात्र, सरकारी अनुदान पाने वाले व्यक्ति जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे खाताधारक खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। खाते में न्यूनतम पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य है। इससे कम राशि होने पर डाकघर जुर्माना राशि की वसूली करेगा। यह नियम पुराने और नए खाताधारकों के लिए लागू होगा। जिसने जीरो बैलेंस से कागज प्रस्तुत नहीं किया है, वह पोस्ट आफिस में जाकर सुधार करा सकते हैं। इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इस खाते में अगर अनुदान राशि, छात्रवृत्रि, मनरेगा का मजदूरी के आलावा अन्य राशि आती है तो यह खाता खुद ही सामान्य खाता हो जाएगा। डाकघर के खाते में जमा राशि की पूरी गारंटी सरकार लेगी। अनुदान राशि पाने वाले डाकघर में एक ही खाता खुलवा सकते हैं। दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति भी जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकता है। उप डाक पाल एसके द्विवेदी ने बताया कि नया नियम लागू किया जा रहा है।
श्रमिकों के लिए राहत
डाकघर के इस नियम से जहां श्रमिकों और अनुदान राशि पाने वालों को राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों को इस नियम का पालन करना होगा। उन्हें खाते में न्यूनतम रुपये रखना होगा। अन्यथा उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल इससे पहले लोग खाते से पूरे रुपये आसानी से निकाल लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जल्द ही जीरो बैलेंस खाता खुलवाने का प्रमाण पत्र न देने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।