चुनाव में अवैध शराब बेचने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति भी जब्त होगी

रामपुर जिले के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने राजनीतक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के मानकों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही अवैध शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Sat, 27 Mar 2021 07:23 PM (IST) Updated:Sat, 27 Mar 2021 07:23 PM (IST)
चुनाव में अवैध शराब बेचने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति भी जब्त होगी
डीएम ने अवैध शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी

मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर जिले के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने राजनीतक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के मानकों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही अवैध शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी। वह शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने सभी को त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए प्रभावी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के बारे में जानकारी दी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियों से अवगत कराया। कहा कि चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवैध शराब का निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं। यदि ऐसी अवैध गतिविधियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। अवैध शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिना परमीशन कोई भी सभा नहीं होगी। मतदाताओं को लालच देने वालों पर भी कार्वाई होगी। डीएम ने चुनाव को लेकर प्रभारी अधिकारियों की बैठक बी ली। कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। उन्होने मीडिया से भी बात की। कहा कि जिले में 146 सेक्टर और 21 जोन बनाए गए हैं। नामंकन के लिए 12 आरओ और 150 एआरओ बनाए हैं। जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन होगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री जगदंबा प्रसाद गुप्ता भी मौजूद रहे।

शस्त्र जमा करें लाइसेंसधारक

 जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गयी है। उन्होंने निर्वाचन निष्पक्ष एंव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के उद्देशय से लाइसेंसधारकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने शस्त्र 30 मार्च तक थाने अथवा शस्त्र-दुकान पर जमा कराना सुनिश्चित करें। 

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