रामपुर में पुलिस ने दर्ज नहीं की लूट की रिपोर्ट, अदालत ने दिए आदेश
Loot in Rampur पिता-पुत्र से की थी 20 हजार की लूट। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट। अदालत ने सुनवाई करते हुए मिलक खानम पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
रामपुर, जेएनएन। लूट की घटनाओं पर भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़ित को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मिलक खानम थाना क्षेत्र का है। यहां हुई लूट की एक घटना में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिस पर पीड़ित अदालत पहुंच गया। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
लूट की घटना 16 अक्टूबर को मिलक खानम थानाक्षेत्र में हुई थी। ग्राम रतनपुरा निवासी धनीराम पुत्र ठाकुरदास ने अपने अधिवक्ता राम प्रसाद लोधी के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिविजन प्रबोध कुमार वर्मा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। उनका कहना था कि घटना के दिन वह अपने बेटे सोनू के साथ बाइक पर मटर का बीज लेने के लिए बिलासपुर जा रहे थे। कुम्हरिया के पास घात लगाए बैठे भजन लाल पुत्र अमर सिंह, हरीश पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह पुत्र उत्तम सिंह और तोताराम पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम रतनपुरा थाना स्वार ने उनकी बाइक रोक ली। तमंचा तान दिया और बाइक की चाबी निकाल ली। जेब में रखा एटीएम कार्ड व बीस हजार रुपए लूट लिए थे। पीड़ित मामले कि तहरीर लेकर चौकी माटखेड़ा लेकर गया। सुनवाई न होने पर थाने भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सुनवाई करते हुए मिलक खानम पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह में रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में पेश करने काे कहा है।