Panchayat Election 2021 : वाहनों से वोटरों को बूथों पर नहीं ला सकेंगे प्रत्याशी, मास्क पहनना होगा जरूरी
Panchayat elections in Moradabad पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं ला सकेगा। किसी से धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांंगेंगे। कोई उम्मीदवार किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं ला सकेगा। किसी से धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांंगेंगे। कोई उम्मीदवार किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा। मतदाताओं को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर वोट अपने पक्ष में नहीं कर सकता है। किसी के घर पर उसकी बिना अनुमति के झंडा पोस्टर और बैनर नहीं लगाया जाएगा।
उप निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रीति जायसवाल ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही टीवी, रेडियो और केबिल आदि पर विज्ञापन कर सकेंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। फर्जी मतदान करने और कराने के लिए प्रेरित किए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सत्ताधारी दलों के नेता किसी अतिथिगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार या कार्यालय के लिए नहीं करेंगे।
मतदान के लिए मास्क का प्रयोग करें
मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार ने निर्देश दिए कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निर्बाध एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। मतदान के दिन कोई भी मतदाता बिना मास्क का प्रयोग किए मतदान स्थल में प्रवेश न करने पाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदान स्थल पर पर्याप्त संख्या में फेस मास्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मतदान से पूर्व सभी मतदान स्थलों का शत प्रतिशत रूप से सैनिटाइजेशन कराना भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कलक्ट्रेट स्थित सभागार में औचक भ्रमण के दौरान जिले में निर्वाचन एवं कोविड-19 नियंत्रण संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। मतदेय स्थल के बाहर पानी से भरी बाल्टी एवं साबुन भी रखा जाए तथा नामांकन कराने वाले प्रत्याशी एवं प्रस्तावकों द्वारा मास्क प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए।
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