रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में अग्रिम विवेचना के आदेश
Rampur MP Azam Khan रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अग्रिम विवेचना के आदेश दिए है। यह मामला सांसद द्वारा जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया था।
मुरादाबाद, जेएनएन। Rampur MP Azam Khan : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अग्रिम विवेचना के आदेश दिए है। यह मामला सांसद द्वारा जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि आजम खां ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ 15 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
इसमें रामपुर सांसद आजम खां पर जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके बयान की वीडियो वायरल होने पर डिप्टी कलक्टर घनश्याम त्रिपाठी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि घटनास्थल भोट थाना क्षेत्र का होने के कारण विवेचना वहां स्थानांतरित कर दी गई थी। भोट थाना पुलिस ने विवेचना के बाद सांसद के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में सांसद की जमानत मंजूर हो चुकी है।
अब उन पर आरोप तय होने हैं। लेकिन, इससे पहले मुकदमे के वादी द्वारा एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें विवेचना में कुछ तथ्य कम होने का हवाला देते हुए अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग की गई। पुलिस ने उनके पत्र को कोर्ट में दाखिल करते हुए अग्रिम विवेचना का अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। कोर्ट ने अग्रिम विवेचना के आदेश देते हुए इस मुकदमे में और साक्ष्य जुटाने के आदेश पुलिस को दिए हैं। अग्रिम विवेचना पूरी कर 20 दिसंबर तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।बता दें, अभद्र टिप्पणी, आचार संहिता उल्लंघन समेत कई और मामलों में रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ सौ से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वर्तमान में सांसद आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं।