Night curfew in Moradabad : ज‍िले में अब 23 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, फल-सब्जी बेचने वालों पर रोक नहीं, आवश्‍यक सेवाएं रहेंगी जारी

मुरादाबाद में अब 23 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी आवश्‍यक सेवाएं जारी रहेंगी। रेलवे रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। रात्र‍ि डयूटी वाले कर्मचार‍ियों को भी छूट रहेगी।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 04:32 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 04:32 PM (IST)
Night curfew in Moradabad : ज‍िले में अब 23 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, फल-सब्जी बेचने वालों पर रोक नहीं, आवश्‍यक सेवाएं रहेंगी जारी
रोजाना रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहना है।

मुरादाबाद, जेएनएन। प्रभारी जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी शासनादेश का अनुपालन कराने को 16 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह आदि के बड़े कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था अब 23 अप्रैल की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। रोजाना रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहना है।

उन्होंने बताया कि मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल एवं सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।

दूध, दवा और रसोई गैस की सप्लाई जारी रहेगी

आवश्यक सेवायें यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन में प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।

सीएनजी और पेट्रोल पंप खुलेंगे

रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड में आने जाने वाले यात्रियों के ल‍िए आवागमन पर प्रतिबंध नही होगा। रेल /बस का टिकट यात्रा का दिनांक पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा एवं प्रवर्तन, चैकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार के माॅल वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन पूर्ववत् खुले रहेंगे।

सफाई कर्मियों को रहेगी छूट

सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसलेट, बड़े एवं सडकें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे मीडिया कर्मी

सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं, यथा सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीफोन मेंटीनेन्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर, इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क के कारण बताने पर जाने दिए जायेंगे। औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकाल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे तथा इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

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