मुरादाबाद में जीवन रक्षक इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज
Moradabad News कोरोना संक्रमण के समय जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपितों को फिलहाल अभी जेल में रहना होगा। मुरादाबाद की अदालत ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपित जीवन रक्षक दवाओं को ब्लैक में बेच रहे थे।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के समय जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपितों को अभी जेल में रहना होगा। मुरादाबाद की अदालत ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अभियुक्तों के अपराध को जन स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर अपराध मानते हुए प्रार्थना पत्र को भी निरस्त किया है।
आरोपित कामरान व पीयूष ने जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजे सात रणजीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने इन लोगों को झूठा फंसाने की बात कहते हुए रिहाई की मांग की। मगर अभियोजन पक्ष ने एतराज जताया। विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्तों का अपराध जन स्वास्थ्य से जुड़ा और गंभीर है। कोरोना काल में मरीज की मौत दवाएं न मिलने से हो रही थी। ऐसे में ये लोग जीवन रक्षक दवाओं को ब्लैक में बेच रहे थे। इनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का अपराध मानते हुए आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।