Moradabad COVID-19 Lockdown : अभी जारी रहेंगी पाबंद‍ियां, आवश्‍यक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

काेरोना की चेन तोड़ने के लिए पाबंदियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। 17 मई तक किसी को बिना वजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। जरूरत का हर सामान आपके दरवाजे पर मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 04:08 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 04:08 PM (IST)
Moradabad COVID-19 Lockdown : अभी जारी रहेंगी पाबंद‍ियां, आवश्‍यक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
जरूरत की रह चीज आपको दरवाजे पर मिलेगी।

मुरादाबाद, जेएनएन। काेरोना की चेन तोड़ने के लिए पाबंदियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। 17 मई तक किसी को बिना वजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। जरूरत का हर सामान आपके दरवाजे पर मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। सड़कों पर पुलिस रहेगी। सड़कों पर फालतू घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब लाकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा लिखने का सिलसिला भी फिर से शुरू होगा। इसलिए अपनी और अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों के जीवन को बचाने के लिए घरों में ही रहिए। किसी को भी संक्रमण हो सकता है।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को लाकडाउन में जारी रखा गया है। मंडी में थोक व्यापारियों के आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। थोक फल व सब्जी खरीद, बिक्री सम्बन्धी आवागमन पर कोई रोक नहीं है। सिक्योरिटी कार्ड, एटीएम, टेलीकाॅम, मेन्टेन्स, आपातकालीन मेन्टेन्स सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस कार्य करने वालों को कारण बताने पर जाने दिया जाएगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। गली-मुहल्ले की दुकानें बिल्कुल न खोलें। कहीं भी भीड़ लगेगी तो कोरोना फैलने की आशंका बनी रहेगी। इन दिनों लक्षण नहीं मिलने की वजह से पता नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आपके पास ही कोई कोरोना पाजिटिव खड़ा हो। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। भीड़ में बिल्कुन न जाएं। कहीं भी भीड़ जमा होने की जानकारी हो तो तुरंत 112 नंबर पर काल करके सूचना दें। शहर के जिम्मेदार लोग भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

घरों में पढ़नी होगी ईद की नमाज

धार्मिक स्थलों में पांच से अधिक लोग पूजा और इबादत नहीं कर सकेंगे। इसलिए ईद की नमाज इस साल भी घरों में ही अदा करनी होगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव और अन्य भीड़ से संबंधित कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। शापिंग काम्पलैक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट एवं बार खेल काम्पलैक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पुल, धार्मिक स्थानों को बंद रहेंगे।

आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी

स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इस सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के अलावा स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बन्धी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र ही पास की तरह मान्य होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल व बस का टिकट यात्रा ही पास माना जाएगा। यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप से पास रखना होगा।

हाईवे पर वाहनों का संचालन जारी रहेगा

राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत् खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इन्हें भी मांगने पर परिचय पत्र की दिखाना होगा। 

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