Moradabad COVID-19 Lockdown : नियम और शर्तों के साथ सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी राशन और किराना की दुकानें

लॉकडाउन की समयावधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से व्यापारियों के साथ बैठक की गई जिसमें राशन और किराना की दुकानों को सुबह छह बजे से 11 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति दी गई है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 09:57 AM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 09:57 AM (IST)
Moradabad COVID-19 Lockdown : नियम और शर्तों के साथ सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी राशन और किराना की दुकानें
खाद, कीटनाशक व बीज की दुकानों को शाम छह बजे तक खोले जाने की मिली छूट।

मुरादाबाद, जेएनएन। लॉकडाउन की समयावधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एसडीएम द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक की गई। इसमेें राशन और किराना की दुकानों को सुबह छह बजे से 11 बजे तक, दूध की डेयरी को सुबह व शाम खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं मेडिकल व कृषि बीज दवाओं की दुकानों को शाम छह बजे तक खाेले जाने की अनुमति दी गई है।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को सरकार ने 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में आम जन को राहत देने के लिए सम्‍भल एसडीएम दीपेंद्र यादव की ओर से बैठक का आयोजन नई तहसील सभागार में किया गया। एसडीएम ने जरूरी सामान की दुकानों को खोलने के ल‍िए समय सीमा का निर्धारण किया। बैठक के बाद एसडीएम दीपेंद्र यादव ने बताया कि राशन, किराना व अन्य जरूरी सामान की दुकानों को सुबह छह बजे से 11 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके साथ ही दुकानों व आम लोगों से भी कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए मास्क लगाने व शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें। उन्होंने बताया कि दूध की डेयरी व दुकान को सुबह छह बजे से 11 बजे तक तथा शाम को खोले जाने की छूट दी गई है। वहीं खाद, बीज व कृषि दवाओं की दुकानों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है। जबकि मेडिकल सेवाओं के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि अन्य जिलाें में ही नहीं बल्कि अब जिले में एक शहर से दूसरे शहर में आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा।

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