Moradabad COVID-19 Lockdown : लाकडाउन में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जारी किए जाएंगे ई-पास
Moradabad COVID-19 Lockdown कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए आनलाइन ई-पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। पास अति आवश्यकता पर ही बनाए जाएंगे।
मुरादाबाद। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए आनलाइन ई-पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व की तरह आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थानों के लिए रहेगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद मुरादाबाद की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी जारी करेंगे। प्रदेश की सीमा के अंदर आने-जाने के लिए पास जारी करने के लिए अंतर जनपदीय ई-पास केे लिए अपर जिलाधिकारी नगर को नामित किया है। संस्थानों को जारी ई-पास लाकडाउन की सम्पूर्ण अवधि के लिए वैध होंगे। आमजन को जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन की होगी। अंतर जनपदीय ई-पास की वैधता दो दिवस की होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-पास मात्र अत्यावश्यक एवं लाकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण के लिए जारी होंगे। लाकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ई-पास जरूरतमंदों को ही जारी होंगे।