मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने सुनाई सात साल कैद की सजा
Moradabad Court Sentenced Convict to Imprisonment दुष्कर्म के मामले में पाक्सो द्वितीय में सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Court Sentenced Convict to Imprisonment : दुष्कर्म के मामले में पाक्सो द्वितीय में सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। थाना सिविल लाइन के क्षेत्र निवासी एक महिला ने 18 अगस्त 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था, कि बिट्टू नाम का एक युवक उसकी नाबालिग बेटी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था।
नाबालिग को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की। मामला सही पाए जाने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को अपर जिला जज विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या द्वितीय पूनम सिंघल की कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह व विशेष लोक अभियोजक मुहम्मद अकरम खां ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित बिट्टू को सात साल के कारावास के साथ 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं अदालत ने 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
जमीन दिलाने के नाम ढाई लाख रुपये की ठगी : मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में जमीन दिलाने के नाम पर एक युवक से ढाई लाख रुपये की ठगी की गई। जब रजिस्ट्री के लिए पीड़ित ने दबाव बनाया तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत करके मामले में कार्रवाई की मांग की। ठगी के शिकार मुहम्मद नईम पीर के बाजार थाना मझोला निवासी है। उन्होंने बताया कि मुहल्ले के ही प्रापर्टी डीलर ने सस्ती जमीन दिलाने की बातचीत की थी। इसके बाद ढाई लाख रुपये चेक प्रापर्टी डीलर ने लिया था। लेकिन, जब जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया गया तो आरोपित धमकी देने लगा। एसएसपी ने मझोला थाना प्रभारी को जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं।